प्रधानपाठक गणेश राम चौहान निलंबित: शराब सेवन कर छात्राओं से अशोभनीय व्यवहार और गाली-गलौज के आरोप प्रथम दृष्टया सिद्ध..पढ़ें पूरी खबर..

प्रधानपाठक गणेश राम चौहान निलंबित: शराब सेवन कर छात्राओं से अशोभनीय व्यवहार और गाली-गलौज के आरोप प्रथम दृष्टया सिद्ध..पढ़ें पूरी खबर..

Dipesh rohila
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संयुक्त संचालक, सरगुजा संभाग ने नियम 9(1)(ख) के तहत की त्वरित कार्रवाई, निलंबन अवधि में मुख्यालय फरसाबहार निर्धारित, जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता यथावत
पत्थलगांव(दिपेश रोहिला) । सरगुजा संभाग अंबिकापुर के संयुक्त संचालक द्वारा पत्थलगांव विकासखंड के सुरंगपानी के प्रधानपाठक गणेश राम चौहान शराब का सेवन कर विद्यालय में उपस्थित होने तथा विद्यालय के छात्राओ को अश्लीलतापूर्ण तरीके से बात कर उन्हे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और विद्यालय के विद्यार्थियों एवं कर्मचारियो से अपशब्दों का प्रयोग व गाली गलौज करने पर छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (ख) में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप शासकीय सेवा से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। गणेश राम चौहान का निलंबन अवधि में मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, फरसाबहार, जिला जशपुर नियत किया जाता है।

निलंबन अवधि में गणेश राम चौहान को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। शिक्षा अधिकारी जशपुर के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार सुरंगपानी के प्रधानपाठक गणेश राम चौहान के द्वारा शराब का सेवन कर विद्यालय में उपस्थित होना तथा विद्यालय के छात्राओ को अश्लीलतापूर्ण तरीके से बात कर उन्हे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, विद्यालय के विद्यार्थियों एवं कर्मचारियो से अपशब्दों का प्रयोग व गाली गलौज करना प्रथम दृष्टया सही पाया गया है। गणेश राम चौहान का उक्त कृत्य अनैतिक एवं शासकीय सेवक के पदीय गरिमा के विपरित है जो छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम 3 एवं 23 (ख) एवं (ग) का स्पष्ट उल्लघंन है।

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